नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
भिंड। मध्यप्रदेश केभिंड जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी एक युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही युवक पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन (एडीपीओ) केपी यादव ने आज यहां बताया कि 22 फरवरी 2020 को नाबालिग बालिका (14) के माता-पिता मजदूरी पर गए थे। परिजन के लौटने पर उन्हें अपनी बेटी घर पर नहीं मिली। जानकारी नहीं मिलने पर परिजन ने दबोह थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरु की। कुछ दिन बाद किशोरी स्वयं ही अपने घर आ गई।
किशोरी ने पुलिस को बताया कि 22 फरवरी 2020 की शाम उसे बाजार में विनेंद्र दोहरे नाम का युवक मिला। विनेंद्र ने उसे अपने झांसे में लिया और शादी का झांसा देकर अपने साथ भोपाल ले गया। आरोपी ने भोपाल में उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद किशोरी को अपने माता-पिता की याद आई तो उसे वापस घर छोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय को भेजा। जहां से उसे कल सजा सुनाई गई।
वार्ता