पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी

पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी

जालंधर। पंजाब में जालंधर पुलिस ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं।

पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा ने शनिवार को बताया कि आगामी दिवाली त्यौहार की तैयारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ये लाइसेंस उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित ड्रा सिस्टम के माध्यम से आवंटित किए गए हैं।

शर्मा ने बताया कि दिवाली उत्सव के लिए पटाखे बेचने के लिए कुल 133 व्यक्तियों ने अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इनमें से चार आवेदन खारिज कर दिए गए। उन्होंने बताया कि ड्रा 18 अक्तूबर 2024 को रेड क्रॉस भवन जालंधर में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत निकाला गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों के अलावा डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम, फायर ब्रिगेड जालंधर के कर्मचारी व अन्य भी मौजूद थे।

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