घर से शराब मिलने के मामले में दोषी को दस साल की सजा

घर से शराब मिलने के मामले में दोषी को दस साल की सजा

सुपौल। बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने घर से शराब मिलने के मामले में बुधवार को दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद इसरार अहमद की अदालत ने मामले में आरोपित श्याम दास को धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध अधिनियमन 2016 के तहत दोषी पाए जाने पर उसे दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का आर्थिक दण्ड लगाया है। अदालत ने अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।

मामले में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि तीस अप्रैल 2017 को जिले के निर्मली थाने के निर्मली बाजार के वार्ड संख्या छह में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर श्याम दास के घर की तलाशी ली। इस दौरान 58 बोतल नेपाली शराब बरामद किया था। हालांकि, श्याम दास उस समय भागने में सफल रहा और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।

इस मामले अभियोजन पक्ष की ओर अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी अपनी दलील दी।


वार्ता

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