पंजाब में अब शाम 6.30 बजे बंद हो जाएंगे बाजार, इन पांच जिलों में ज्यादा रहेगी पाबंदी
चंडीगढ़। पंजाब में अब शाम 6.30 बजे सभी बाजार, मॉल, होटल-रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, धार्मिक स्थल, खेल परिसर बंद हो जाएंगे और शाम 7 बजे से सूबे में कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा और अगली सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने अनलॉक-3.0 में व्यापक स्तर पर बंदिशें लागू कर लॉकडाउन संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।
इस संबंध में राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हाल के दिनों में राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करने को कहा गया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य के 167 म्युनिसिपल कस्बों में शनिवार और रविवार को पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान बाजार आदि नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही सूबे के सभी शहरों की म्युनिसिपल सीमा के भीतर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
इस दौरान गैर-जरूरी कामकाज के लिए लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर आवश्यक वस्तुओं व सेवाएं और उससे जुड़े व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। लोगों की अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही, कारगो की लोडिंग व अनलोडिंग के साथ-साथ रेल, बस व विमान द्वारा आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं होगी। परीक्षाओं के लिए आवेदकों और विद्यार्थियों की आवाजाही की भी अनुमति रहेगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोमवार से शुक्रवार तक दुकानेंध्मॉल्स खुलने का समय शाम 6.30 बजे तक रहेगा। लेकिन शनिवार और रविवार को ये बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट और मॉल्स में बने होटल भी पूरा सप्ताह शाम 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल, खेल परिसर, स्टेडियम व पब्लिक कॉम्प्लेक्स भी शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे।
कोविड महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के पाच शहरों- अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला व एसएएस नगर के लिए अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बंदिशें लगाई गई हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत, इन शहरों में हर रोज गैर जरूरी वस्तुओं की केवल 50 फीसदी दुकानें ही खुला करेंगी, हालांकि जरूरी वस्तुओं की दुकानें पूरा सप्ताह शाम 6.30 बजे तक खुली रहेंगी।
सरकार ने पूरे राज्य में चैपहिया वाहनों में अब ड्राइवर समेत कुल 3 तीन लोगों के सफर करने की सीमा तय कर दी है। वहीं, सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कुल क्षमता की 50 फीसदी सवारियां भी बैठाई जा सकेंगी।
सरकार ने राज्य में धारा-144 लागू कर दी है और इसके तहत सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एकत्रता, आंदोलन व विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि विवाह और अंतिम संस्कार के के लिए क्रमशरू 30 और 20 लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति होगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर धारा-144 का उल्लंघन हुआ तो संबंधित आयोजक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में एक समय में 50 फीसदी स्टाफ को ही ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।
(हिफी न्यूज)