बोली हाईकोर्ट-पूर्व भाजपा विधायक को सरेंडर करके जाना ही होगा जेल

नई दिल्ली। उन्नाव में हुए रेप मामले में दोषी पाए गए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल जाना ही पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए जा चुके भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आदेश दिया है कि वह 20 जनवरी तक आत्म समर्पण कर दें।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने अपनी आंख के ऑपरेशन का हवाला देते हुए 24 जनवरी तक अंतिम जमानत की अवधि बढ़ाने की डिमांड की थी। इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन याचिका की सुनवाई से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस धर्मेंद्र शर्मा ने पहले निचली अदालत में इस मामले का फैसला सुनाया था, इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को अलग रखने का फैसला देते हुए कहा है कि इस मामले को किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए।