मुस्लिम पक्ष को मिली राहत- मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक

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मंडी। नगर निगम आयुक्त की ओर से दिए गए मंडी मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को हटाने के मामले में नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा मस्जिद के ध्वस्तिकरण पर रोक लगा दी गई है जिससे मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कुछ राहत मिल गई है।

नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी की मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को हटाने के मामले में दिए गए आदेशों के बाद नया मोड़ आ गया है। नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव ने नगर निगम आयुक्त मंडी के 13 सितंबर को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आयुक्त की ओर से मस्जिद की दो मंजिल हटाने के आदेश दिए गए थे।

नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी किए गए रोक के आदेशों के बाद अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कुछ राहत मिल गई है। नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अब मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर आगामी आदेशों तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि मंडी मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के बाद अब प्रधान सचिव टीसीपी की अदालत में होगी। देवेश कुमार की ओर से नगर निगम को ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष अदालत में रखने को कहा गया है।

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