बच्चे दो ही अच्छे-तीसरा होते ही चली गई दो भाजपाइयों की पार्षदी

गांधीनगर। भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षदों को अयोग्य घोषित करते हुए उनसे पार्षदी छीन ली गई है। अयोग्य डिक्लेअर किए गए भाजपा के दोनों पार्षदों ने गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 का उल्लंघन किया है। इस बाबत जिलाधिकारी के दफ्तर की ओर से विधिवत रूप से आदेश जारी किया गया है।
शुक्रवार को जिलाधिकारी अमरेली अजय दहिया के दफ्तर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अमरेली नगर पालिका परिषद के दो भाजपा पार्षदों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अयोग्य घोषित किए गए दोनों पार्षदों पर आरोप है कि दोनों के तीन-तीन बच्चे हैं, जिसके चलते भाजपा के दोनों पार्षदों ने गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 का उल्लंघन किया है। जिलाधिकारी ने अयोग्य घोषित किए गए दोनों पार्षदों के दामनगर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ग्रुपेश पटेल द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए जन्म प्रमाण पत्र का हवाला दिया है।