आशीष मिश्र की जमानत पर टिकैत ने सरकार पर उठाए सवाल
मुजफ्फरनगर। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब जमानत रद्द होने को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री पुत्र को लाभ दिलाने की नियत से प्रदेश सरकार की ओर से मामले में सही तथ्य अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
सोमवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत उच्चतम न्यायालय की ओर से रद्द किए जाने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में सही तथ्य अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिका रद्द कर दी है ।
उन्होंने कहा है कि हम किसानों को न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को अदालत से न्याय प्राप्त होगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज सोमवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 10 फरवरी को दी गई जमानत के आदेश को रद्द कर दिया है।