होगा घमासान- जिला पंचायत अध्यक्ष पद- चुनाव की अधिसूचना जारी
मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे के बीच चल रहे घमासान की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए मतदान के लिए 3 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।
शुक्रवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित है।
निर्देशन पत्र न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट परिसर, मुजफ्फरनगर में दिनांक 26, जून 2021 को 100 बजें पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक लिये जायेगें।
निर्देशन-पत्रों की जांच का कार्य, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट परिसर, मुजफ्फरनगर में दिनांक 26 जून, 2021 को अपरान्ह 3.00 बजे से आरम्भ होगा।
उम्मीदवारी की वापसी की सूचना किसी उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा दिनांक 29 जून, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 00 बजे तक न्यायालय,जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट परिसर, मुजफ्फरनगर में दी जायेगी।
यदि निर्वाचन में विरोध होगा तो, मतदान न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट परिसर, मुजफ्फरनगर में दिनांक 03 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे और अपरान्ह 3.00 बजें के बीच होगा।
मतगणना न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट परिसर मुजफ्फरनगर में दिनांक 03 जुलाई 2021 को अपरान्ह 3.00 बजें से प्रारम्भ होगी। मतगणना के उपरान्त निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।
अन्य पिछडा वर्ग हेतु नामांकन पत्र का मूल्य रू0 750/-तथा जमानत धनराशि रू 5000/-हैं। एक उम्मीदवार 4 नामांकन पत्र दाखिल सकता है परन्तु जमानत राशि एक ही ली जायेगी। जमानत राशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
नामांकन पत्र पर उम्मीदवार, प्रस्तावक एवं अनुमोदक के स्वप्रमाणित फोटो लगाना होगा तथा उम्मीदवार प्रस्तावक एवं अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा अनिवार्य है।
आरक्षित वर्ग के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की छाया प्रति लगानी होगी। समीक्षा के समय जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
नामांकन पत्र के साथ प्रारूप 1 में घोषणा पत्र सलंग्न करना होगा।
नामांकन पत्र के साथ प्रारूप ब में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1,2,3................................. अतः किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा।