गृह राज्यमंत्री को लगा झटका-बेटे की जमानत अर्जी हुई खारिज
लखीमपुर खीरी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात में आरोपी बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर अदालत की ओर से करारा झटका लगा है। सीजेएम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आशीष के वकील अब जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं।
बुधवार को लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज कर दी गई है। जिसके बाद आरोपी आशीष के वकील अब जिला जज की अदालत में उसकी जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं। उधर पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के कत्लेआम की बाबत अपनी 1 घंटे की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं दे पाया है। तिकुनिया में जिस समय यह घटना हुई थी उस समय आशीष मिश्रा कहा था? इस बारे में वह न तो कुछ बता पाया है और न ही इस बाबत कोई फोटो या वीडियो पुलिस को दे सका है। आज बुधवार को रिमांड पर आशीष मिश्रा मोनू का दूसरा दिन है।
इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी को सुबह से शाम तक मोनू की जहां-तहां मौजूदगी के तमाम फोटो एवं वीडियो तो मिल गए हैं। आशीष मिश्रा ने इस बाबत पेन ड्राइव अपने अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के जरिए एसआईटी को सौंपी हैं। सुबह के समय वह कहां था? कब दंगल में गया? कब उसने अपनी गाड़ी में तेल भरवाया? इसके सबूत तो मोनू ने तमाम वीडियो फोटो एवं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एसआईटी को दे दिए हैं, लेकिन आशीष मोनू दोपहर के 2.30 बजे से लेकर 3.30 बजे के बीच कहां कहां रहा? वह इसका कोई सबूत नहीं दे पाया है। यही वह समय है जब तिकुनिया में थार जीप से किसानों को कुछ ले जाने का हादसा हुआ था।