हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा क्यों ना लगाई जाए जातिगत रैलियों पर रोक

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा क्यों ना लगाई जाए जातिगत रैलियों पर रोक

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस आदि दलों की ओर से समय-समय पर आयोजित की जाने वाली जातिगत रैलियों को लेकर हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं ऐसी जातिगत रैलियों के ऊपर रोक लगाई जाए?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के चार राजनीतिक दलों में शामिल भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त को एक नोटिस जारी किया है।

अदालत की ओर से जारी किए गए नोटिस में इस बात का जवाब मांगा गया है कि राज्य में जाति पर आधारित रैलियों पर हमेशा के लिए पूरी तरह से क्यों नहीं रोक लगानी चाहिए और उल्लंघन के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को जातिगत रैलियों का आयोजन करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए?

जहां तक राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली जाति आधारित रैलियों की बात है तो वर्ष 2013 के दौरान हाईकोर्ट द्वारा अंतिम अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी गई थी।

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