योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को अदालत ने सुनाई सजा- किया जुर्माना
प्रयागराज। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को अदालत की ओर से एससी-एसटीअधिनियम के अंतर्गत 1 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। अदालत की ओर से कहा गया है कि यदि जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं की जाती है तो 20 दिन अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा।
बुधवार को अदालत द्वारा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुट्ठीगंज थाने में दर्ज किए गए मुकदमे का फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। एससी- एसटी अधिनियम के अंतर्गत सुनाए गए इस फैसले में कैबिनेट मंत्री के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। मंत्री को अदालत द्वारा दो धाराओं के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यदि कैबिनेट मंत्री की ओर से जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं की जाती है तो उन्हें 20 दिन अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा।