कोर्ट ने सुनाई थी 15 दिन कैद की सजा- कुछ घंटे में ही सांसद को मिल गई..
मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के नेता के मानहानि मामले को लेकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से सुनाई गई 15 दिन कैद की सजा के बाद दोषी पाए गए संसद को कुछ घंटे के भीतर की जमानत मिल गई है जिससे संजय राउत को अपील करने का समय मिल गया है।
बृहस्पतिवार को शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी के नेता की किरीट सोमैया के मानहानि मामले को लेकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों की कैद और ₹25000 के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद सांसद की ओर से की गई अपील पर अदालत द्वारा सांसद को कुछ घंटे के भीतर ही जमानत दे दी गई है।
इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमानत पाने वाले सांसद संजय राउत ने कहा है कि भ्रष्टाचार और अन्य गुनाहों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हम जैसे लोगों को उस देश में कैसे न्याय मिल सकता है? जहां प्रधानमंत्री खुद गणपति उत्सव के दौरान मुख्य न्यायाधीश के घर में जाते हो।