और अधिक अधिकार देकर केंद्र ने LG को किया पावरफुल- उमर ने किया विरोध
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चल रही अटकलों के बीच गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और अधिक पावरफुल बनाने का फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया है।
शनिवार को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 में किए गए संशोधन के साथ ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं पुलिस के तबादलों तथा पोस्टिंग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार दे दिए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादलों एवं पोस्टिंग तथा पुलिस कानून और व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में और अधिकार हासिल होंगे।
संशोधन के खिलाफ सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन एवं रबर स्टांप मुख्यमंत्री से बेहतर के हकदार है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से किया गया यह संशोधन इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव एकदम नजदीक है।