समाजवादी पार्टी को लगा झटका- गैंगस्टर विधायक की जमानत खारिज
शामली। समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले उस समय करारा झटका लगा है, जब वर्ष 2021 के गैंगस्टर के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत की अदालत की ओर से खारिज कर दी गई। 18वीं विधानसभा के गठन के लिए कैराना विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद सोमवार को ही सपा विधायक को जिला कारागार में ओथ कराई गई थी।
मंगलवार को शामली स्थित जिला अदालत में वर्ष 2021 के गैंगस्टर मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। कैराना विधायक नाहिद हसन पर वर्ष 2021 के दौरान कैराना कोतवाली पर यह गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि नाहिद हसन की ओर से इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन कोर्ट की ओर से सपा विधायक को कोई राहत नहीं मिल पाई थी। इसके बाद भूमिगत हुए सपा विधायक को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई थी, जिसके चलते विधायक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। 18 वीं विधानसभा के गठन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में हो रहे चुनाव के तहत जब समाजवादी पार्टी की ओर से नाहिद हसन का नाम प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया तो नाहिद हसन ने सामने आते हुए अदालत में पेश होने का प्रयास किया किन्तु पुलिस ने उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए सपा विधायक को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले नाहिद हसन के प्रस्तावकों की ओर से 14 जनवरी को 2 सीटों के अंतर्गत उनके कागजात जमा किए गए थे। शनिवार को सपा विधायक नाहिद रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष होने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान कैराना से शामली के रास्ते में पुलिस ने सपा विधायक को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रेक कोर्ट के सामने पेश किया था। अदालत ने सपा विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तिथि निर्धारित कर उन्हें जिला जेल भेजने का आदेश दिया था। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत में दाखिल की गई। सपा विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। नाहिद हसन के वकील राशिद अली चौहान ने बताया है अब सपा विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।