मुजफ्फरनगर दंगा 201-बीजेपी MLA अदालत में हुए पेश-23 को सुनवाई

मुजफ्फरनगर दंगा 201-बीजेपी MLA अदालत में हुए पेश-23 को सुनवाई

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 के दौरान मुजफ्फरनगर के गांव कवाल में हुई गौरव एवं सचिन की हत्या के बाद भड़काऊ भाषण देते हुए सांप्रदायिक भावना भड़काने के मामले में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में भाजपा विधायक ने कोर्ट में पेश होकर अपनी हाजिरी लगवाई। उधर इस मामले में गवाह दरोगा ने अदालत पहुंचकर अपने बयान दर्ज करवाए हैं।

बुधवार को जिला अदालत में भारी गहमागहमी के बीच वर्ष 2013 के दौरान मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में हुई दो ममेरे एवं फुफेरे भाईयों गौरव एवं सचिन की पीट-पीटकर की गई हत्या के बाद भड़काऊ भाषण देते हुए लोगों के बीच सांप्रदायिक भावना भड़काने के मामले में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी आज विशेष एमपी एमएलए अदालत के समक्ष पेश हुए और अपनी हाजिरी लगवाई।

उधर अभियोजन की ओर से जब इस मामले में गवाह राजेंद्र सिंह भडाना को अदालत के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। विशेष अदालत के जज गोपाल उपाध्याय ने बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी की पेशी और दरोगा की गवाही के बाद अदालत को 23 अगस्त तक के लिए स्थगित करने का फरमान जारी किया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 की 26 अगस्त को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में बाइक एवं साइकिल की भिड़ंत होने के बाद मुजस्सिम एवं गौरव के बीच कहासुनी हो गई थी। 27 अगस्त इसी मामले में शाहनवाज के साथ हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट का मामला हो गया था। इस दौरान कथित रूप से चाकू लगने की वजह से शाहनवाज की मौत हो गई थी। जिसके बाद शाहनवाज पक्ष द्वारा दोनों मेरे भाइयों सचिन एवं गौरव की गांव कवाल के मुख्य चौराहे पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

27 अगस्त की रात को सचिन एवं गौरव की हत्या करने वाले युवकों की धरपकड़ कराने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार एवं एसएसपी मंजिल सैनी का तबादला कर दिया गया था। इसके बाद जनपद में कई जगह पंचायतें हुई और दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की गई। आरोप है कि गांव कवाल में हुई हत्याओं के बाद मौजूदा खतौली विधायक विक्रम सैनी ने दो समुदाय के बीच सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिये थे।

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