चुनाव 2021ः उम्मीदवार समेत केवल पांच लोगों को इजाजत
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदान की तिथियों को घोषित कर दिया है। सीईसी ने मतदान के दौरान नए नियमों की घोषणा की है। इस बार कोविड को देखते हुए अहम नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत उम्मीदवार समेत मात्र पांच लोगों को ही घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने बताया कि कोविड महामारी के चलते मतदान में विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार समेत मात्र पांच लोग ही मौजूद होंगे। सभी लोगों को मुंह पर मास्क लगाना होगा और कोविड के अन्य नियमों का भी पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत सावधानी रखना परम आवश्यक है। इसका सभी प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को पालन करना होगा।
गौरतलब है कि इससे पूर्व जो चुनाव होते थे, उनमें प्रत्याशी के साथ पूरा रैला चलता था, जो कि घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करता था। लाउडस्पीकर की गूंज और नारों के बीच चुनाव प्रचार कराया जाता था, लेकिन इस बार चुनाव का नजारा कुछ और ही नजर आयेगा। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को मास्क लगाना होगा और जो शोर-शराबा देखने को मिलता था, वह भी नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी यह नियम, कोविड महामारी के मद्देनजर उठाया गया है।