फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को अदालत ने किया बरी - तीन दोषी करार

फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को अदालत ने किया बरी - तीन दोषी करार

मुजफ्फरनगर। लगभग 14 साल पुराने मुकदमे में मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को दरोगा के साथ हाथापाई के मामले में बरी कर दिया है जबकि उसके तीन साथियों पर आरोप सिद्ध हो गए हैं।

गौरतलब है कि संगीत सोम ने साल 2009 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान वह मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन इलाके के मालवीय चौक पर गाड़ी रोक कर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे तब तत्कालीन ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरमीत सिंह ने जाम की स्थिति देखते हुए उन्हें मौके से गाड़ी हटा लेने को कहा था। संगीत सोम पर आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की इस बात से नाराज संगीत सोम ने साथियों सहित सब इंस्पेक्टर के साथ धक्का-मुक्की की थी।

इस पर पुलिस ने संगीत सोम के तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया था तथा संगीत सोम सहित चार लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आज इस मामले में स्थानीय अदालत ने सुनवाई करते हुए जहां साक्ष्य के अभाव में संगीत सोम को बरी कर दिया वही उनके साथी वीरेंद्र, जयपाल और एक अन्य के को दोषी ठहरा दिया है।

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