मीट फैक्ट्री में तोड़फोड़ मामले में आरोप तय-यज्ञ मुनि के खिलाफ वारंट
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2006 में जिला मुख्यालय पर अलनूर मीट फैक्ट्री में प्रदर्शन के दौरान की गई तोड़फोड़ के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक एवं संघ नेताओं समेत 15 हिंदूवादी नेताओं के विरुद्ध आरोप निर्धारित कर दिए गए हैं। अभियोजन की गवाही के लिए तिथि का निर्धारण करते हुए सबूतों के लिये अब 5 सितंबर की तिथि नियत की गई है। इस मामले में फरार चल रहे यज्ञ मुनि के खिलाफ अदालत की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
सोमवार को जिला अदालत में वर्ष 2006 के दौरान अलनूर मीट फैक्ट्री में प्रदर्शन के दौरान की गई तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उमेश मलिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता ओंकार सिंह, ललित मोहन शर्मा, राम आनंद दुबे और राजीव मित्तल आदि समेत 15 हिंदूवादी नेता एमपी एमएलए की विशेष अदालत के सामने पेश हुए।
विशेष जज मयंक जायसवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए अभियोजन की गवाही के लिए 5 सितंबर की तिथि नियत कर दी है। इस मामले में पुलिस द्वारा 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिनमें से एक आरोपी धर्मवीर की मौत हो चुकी है। जबकि मुख्य आरोपी यज्ञ मुनि अभी तक फरार चल रहे हैं और पुलिस अभी तक उन्हे गिरफ्तार करने में असफल रही है।
अदालत की ओर से यज्ञ मुनि के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और कोर्ट ने यज्ञ मुनि की फाइल को भी अलग कर दिया है। अलनूर मीट फैक्ट्री में तोड़फोड़ के मामले में सेशन ट्रायल में गवाह पेश नहीं होने से सुनवाई 23 अगस्त के लिए स्थगित हो गई है। विशेष जज गोपाल उपाध्याय ने गवाहों के बयान के लिए 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि अलनूर मीट फैक्ट्री मामले में दो अलग-अलग मामले चल रहे हैं। जिनमें एक मजिस्ट्रेट तथा दूसरा सेशन अदालत में चल रहा है। दोनों ही मामलों की आज अदालतों में सुनवाई थी।