सजा पाए आजम खान को मिली जमानत- विधायकी पर खतरा बरकरार
रामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत की ओर से 3 साल कैद की सजा पाए पूर्व मंत्री आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। सशर्त मिली जमानत के बाद पूर्व मंत्री बोले कि उन्हें कोर्ट का फैसला स्वीकार है, लेकिन इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री आजम खान की विधायकी पर तलवार बरकरार लटक रही है।
बृहस्पतिवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से पूर्व मंत्री आजम खान को वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी पाने के बाद 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालाकि सजा सुनाए जाने के बाद अदालत की ओर से पूर्व मंत्री आजम खान को सशर्त जमानत दे दी गई है।
अदालत की ओर से दिए गए फैसले को लेकर पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा है कि उन्हें यह फैसला स्वीकार है, लेकिन इस बाबत वह अपील दायर करेंगे ।
उधर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया है कि किसी भी मामले में एमपी-एमएलए को 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर एमएलए की विधायकी रद्द हो जाती है। पूर्व मंत्री आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी विधायक की भी रद्द हो जाएगी। क्योंकि सपा नेता आजम खान को अदालत द्वारा 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है।