अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को शुक्रवार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी स्वार सीट पर विधानसभा का उपचुनाव कराये जाने के आदेश पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अब्दुल्ला आजम खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद विधानसभा उपचुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला को अयोग्य घोषित करते हुए रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराये जाने का आदेश दिया था। अब्दुल्ला आजम की विधायकी चुनाव लड़ने के दौरान 25 साल से कम उम्र होने की वजह से रद्द कर दी गयी थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे (अब कांग्रेसी) नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला आजम के चुनाव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अब्दुल्ला के पास दो जन्म प्रमाण रखने और फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगा था।