दुष्कर्मी को सश्रम कारावास

दुष्कर्मी को सश्रम कारावास

शामली। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी किया है। पुलिस द्वारा इस मामले में की गई निष्पक्ष कार्रवाई से पीड़िता के परिजन गद्गद् हैं। उन्होंने पुलिस का आभार जताया है।

एक युवती ने विगत 18 जनवरी 2010 को आदर्श मंडी क्षेत्र निवासी विपिन पुत्र भोपाल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। यह मामला जनपद मुजफ्फरनगर के न्यायालय एडीजे-2 में चल रहा था। पुलिस अधीक्षक शामली सुकीर्ति माधव द्वारा उक्त मामले में मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे।

पुलिस ने समय से गवाहों को कोर्ट में उपस्थित कराया और उनकी गवाही कराई। इस मामले में न्यायाधीश ने विपिन को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुमाना किया है। इसके अलावा उस पर 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना करते हुए पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है।




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