कल से सशर्त खोलें जाएंगे धार्मिक स्थल, डीएम शामली का आदेश
शामली । जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक शामली विनीत जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 8 जून से धर्म स्थल, पूजा स्थल के संबंध में जारी गाइड लाइन के अनुसार धर्मगुरूओं, नागरिकों के साथ कलैक्ट्रेट सभागार मे बैठक की गई । बैठक मे अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी शामली, थानाध्यक्ष कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक आदर्शमण्डी, टीएसआई आदि मौजूद रहे।
इस बैठक मे जनपद के सभी प्रमुख धर्मगुरू एवं सम्भ्रान्त नागरिक मौजूद रहे। बैठक का संचालन अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया । उनके द्वारा बताया गया कि कोविड-19 महामारी के चलते सभी धर्म गुरुओं द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जारी नियमों का बखूबी पालन किया गया है तथा 8 जून से जारी किए जाने वाली गाइडलाइन का नियमानुसार पालन करने का अनुरोध किया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी शामली द्वारा नई गाइड लाइन के अनुसार बताया गया कि प्रत्येक धर्म स्थल पर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न रहें। धर्मस्थलों के प्रवेश द्वारों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाय तथा धार्मिक स्थल पर आए श्रद्धालु फेस मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा धर्मगुरुओं से बताया गया कि पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम माइक से सभी व्यक्तियों आगंतुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए तथा प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग-अलग व्यवस्था की जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का नियमित रूप से पालन हो सके। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा सभी धर्म गुरुओं से अपील की गई है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जारी की गई नई गाइडलाइन में दी गई छूट के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।
धर्मस्थलों को स्वयं को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए इस बीमारी से बचाव हेतु बरती जाने वाली सावधानियों का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं में जागरूकता आये। नए नियमों के तहत इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि नियमों में छूट के चलते कोई भी व्यक्ति, श्रद्धालु इस महामारी से ग्रसित ना होने पाए इसके लिए आप सभी धर्म गुरु लोगों, श्रद्धालुओं को बैनर, पोस्टर, पेंफलेट्स एवं लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेन्ट के माध्यम से जागरुक करते रहे।