अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षिक ऋण आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 30 दिसंबर

अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षिक ऋण आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 30 दिसंबर
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शामली जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित शैक्षित ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाॅब ओरियटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्राऐं जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम हो (शहरी क्षेत्र हेतु रू 1,20,000.00 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू 98,000.00 से अधिक न हो एवं उप्र का मूल निवासी हो, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से हुआ हो को अधिकतम रू 20.00 लाख तक के शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू 4.00 लाख की दर से 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 5 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदन हेतु~

आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 30.12.2019 तक निगम मुख्यालय के कार्यालय, 786 सातवां तल जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शामली के कार्यालय में जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।


योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 9415579204 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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