प्याज की कालाबाजारी जमाखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही
शामली । कतिपय व्यापारियों द्वारा प्याज की कालाबाजारी किये जाने की जानकारी होने पर जिलाधिकारी शामली द्वारा अधिकारियों की टीम गठित कर शामली मण्डी में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जाँच करायी गयी। जाँच के समय मण्डी के व्यापारियों/आढ़तियों को शासन द्वारा निर्धारित भण्डारण सीमा, थोक विक्रेता के लिये 50 मी0टन एवं फुटकर विक्रेता के लिये 10 मी0टन से अवगत कराया गया। जाँच में किसी भी प्रतिष्ठान पर निर्धारित भण्डारण सीमा से अधिक प्याज उपलब्ध/भण्डारित नहीं पाया गया है।
शामली सब्जी मण्डी में प्याज के थोक भाव रू0 35/-प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को प्याज की फुटकर बिक्री का काउण्टर लगाकर बिक्री करायी जा रही है। आज 100 किलो प्याज की बिक्री करायी गयी है। इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर शहर में और काउण्टर लगाये जायेंगें। प्याज खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अवगत कराया गया है कि प्याज की कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिये आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। जमाखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। प्याज के फुटकर विक्रेताओं से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे प्याज पर अधिक मुनाफा ना लें यदि उन्हेंं थोक व्यापारियों से प्याज 35 रू0 किलो के हिसाब से मिल रही है तो इसे फुटकर में अधिकतम रू0 40 प्रति किलो की दर से बिक्री की जाये।
जाँच दल में मण्डी सचिव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी सम्मिलित रहे। प्याज की जमाखोरी अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या के लिये जिलाधिकारी कार्यालय के अलावा सचिव मण्डी समिति शामली फोन नं0 9999485625 तथा जिला पूर्ति अधिकारी शामली को फोन नं 07839564823 पर सूचित किया जा सकता है।