विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पनुरीक्षण
शामली ।अपर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पनुरीक्षण के सम्बन्ध में बैठक को सम्भोधित कर रहे थे।
अपर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रवार जनपद में अवस्थित मतदान केन्द्रों का विवरण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र की संख्या-06 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र की संख्या-06 है। उन्होंने कहा कि वर्ष-2014 में सम्पन्न हुए निर्वाचन के दौरान जनपद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या-13910 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं की संख्या-891 थी।
अपर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि जो आज के समय में मतदाताओं की संख्या-0 है। उन्होंने कहा कि अब नये स्तर से मतदाता बनाये जायेगें। जिसकी तिथि-01.10.2019 से प्रारम्भ होगी जो अपने वोट बनवाने हेतु फार्म भर सकते है। फार्म भरने के पश्चात जिला विधालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने होगें। उन्होंने कहा कि मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु निर्वाचक नामावलियों नए सिरे से तैयार की जायेगी। पूर्व निर्वाचन में प्रयुक्त निर्वाचक नामावलियों उपयोग में नहीं लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि पंजीकरण हेतु प्रयुक्त फार्म जिसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिये आवेदक के द्वारा मा0 आयोग के नियत फार्म-18 में आवेदन करना अनिवार्य है। तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिये नियत फार्म-18 में आवेदन करना भी अनिवार्य होगा।
अपर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए व्यक्ति की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 171 (3) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-27 (3) (क), 27 (5) (क) और 27 (6) के उपबंधों के सम्बन्ध में निर्धारित की जायेगी। उन्होंने कहा कि तदनुसार कोई व्यक्ति जो अर्हक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले से भारत के किसी प्रदेश में किसी विश्वविधालय का स्नातक है या यथानिर्धारित समतुल्य अर्हता रखता है, और सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है।
अपर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण हेतु विद्यमान प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो अर्हता तिथि अर्थात 01 नवम्बर, 2019 को 03 वर्ष पूर्व स्नातक हो चुका है। वह अपना नाम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित कराने के लिए पात्र होगा। उन्होंने कहा कि शैक्षिक अर्हताओं की मार्कशीट या डिग्री को सम्बन्धित जनपद के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति को पर्याप्त माना जायेगा। उन्होंने कहा कि पदनामित अधिकारी/अतिरिक्त पदनामित अधिकारी/बूथ लेविल अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों को देखने के पश्चात प्रमाणित किये गये डिग्री/मार्कशीट/डिप्लोमा को भी स्वीकार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकरण के लिए व्यक्ति की पात्रता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-27 (5) (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए निम्नालिखित शर्तो को पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि से तत्काल पहले छः वर्षो के भीतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-27 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थान में, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से सम्बन्धित राज्य सरकार के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में शिक्षण कार्य में कम से कुल तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीयन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा विहित फार्म-19 में दिए गए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
अपर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीयन हेतु यह अपेक्षित है कि निर्वाचक, अर्हता तिथि से ठीक पहले छः वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के लिए परिनियोजित रहा है। उन्होंने कहा कि पदनामित अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पदनामित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पदनामित अधिकारी दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगे। पदनामित अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के भीतर डिप्टी कलेक्टर/उप मण्डल अधिकारी/राजस्व अधिकारी के रैंक के होंगे। सभी पदनामित अधिकारी, नियम 31 (3) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी करने के समय से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक बिना चूके कार्य करेंगे। पदनामित अधिकारी दावे और आपत्तियों के निपटान की अवधि के दौरान एक निर्वाचक के सामान्य निवास की स्थिति की पर्यवेक्षी जांच भी करेंगे।
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