दोहरे हत्याकांड के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

बारां। राजस्थान के बारां में जिला एवं सेंशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने दोहरे हत्याकांड के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
लोक अभियोजक भारत भूषण सक्सेना ने बताया कि सात दिसबंर 2016 को परिवादी देवीलाल ने राजकीय चिकित्सालय किशनगंज में पुलिस को रिर्पाेट दर्ज कराई कि चाचा अपून की दुकान के बाहर उसका बेटा हीरालाल और राजू दोनों बैठकर बात कर रहे थे। उस दौरान चार बाइक पर रूपनारायण, कुलदीप, आकाश, राधेश्याम, हरिसिंह, महेन्द्र, जितेन्द्र, भूपेन्द्र सत्यनारायण, सुरेन्द्र, राकेश और गजेन्द्र धारदार तलवार लेकर आए। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दोनों को गंभीर घायल कर दिया। जिसके बाद पत्थर उठाकर सिर में मारे। घायल राजू और मुकेश की इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने हत्या के दर्ज मामले मे न्यायालय में 26 गवाह और दस्तावेजों साथ चालान पेश किया था। कोर्ट की ओर से धारा 147, 302 आईपीसी में आरोपितो को दोषी मानते हुए कुलदीप (22), आकाश (21), महेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र (26), गजेन्द्र उर्फ गज्जू (24) और भूपेन्द्र (24) निवासी महरावता को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।

वार्ता