CM गहलोत का PM मोदी को पत्र, GST लागू करते समय राज्यों से वादें हो पूरे
जयपुर । राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसी पत्र में सीएम अशोक गहलोत ने राज्यों को GST मुआवजे के पेमेंट में प्रदेशों को आ रही परेशानियों का जिक्र किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों में विश्वास बनाए रखने के मसलों में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से GST को लागू करते समय राज्य सरकारों से किए गए वादों को पूर्ण करने की बात कही है, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कुछ टैक्स का अधिकार राज्यों के लिए छोड़ने की अपील केंद्र सरकार से की है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार से कहा है कि GST परिषद की 41वीं मीटिंग में केंद्र सरकार ने यह सुझाव दिया था कि राज्य द्वारा GST मुआवजे में बकाया भुगतान की कमी की पूर्ति कर्ज के जरिए की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र की है क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन अधिक होता है तो उसका फायदा केंद्र सरकार को मिलता है। इसी कारण अर्थव्यवस्था में GST कलेक्शन में कमी होने पर केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लें ।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में आगे लिखा कि केंद्र सरकार ने माना है कि इसकी पूर्ति मुआवजा कोष से हो और इसी कमी को भुगतान करने की केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह संविधान संशोधन की मूल भावना के ठीक विपरीत है, जिसके तहत राज्यों द्वारा कुछ टैक्स को लागू करने के अपने संवैधानिक अधिकारों को केंद्र सरकार के पक्ष में दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में लिखा है कि संविधान संशोधन के तहत अनेक राज्य करों को GST में समल्लित किया गया था और कहा गया था कि राज्यों को इससे होने वाले राजस्व के नुकसान को देखते हुए मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि GST (कम्पनसेशन टू स्टेट) एक्ट 2017 में राज्यों को GST को लागू करने के कारण राजस्व हानि की पूर्ति करने के लिए पांच वर्ष तक का मुआवजा देने की गारंटी दी गई है। इसलिए अब यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा मुआवजे की पूरी राशि बिना किसी देनदारी के दी जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि अपरिहार्य स्थितियों के कारण टैक्स कलेक्शन में कमी आने के बावजूद भी GST (कम्पनसेशन टू स्टेट) कानून, 2017 के तहत क्षतिपूर्ति को कम नहींं किया जा सकता है और ना बढ़ाया ही जा सकता। उन्होंने कहा कि GST कानून के तहत केंद्र सरकार मुआवजा अधिक करने या कम करने का फैसला नहीं ले सकती है।
सीएम गहलोत ने पत्र के माध्यम से पीएम मोदी को मुआवजे के भुगतान से जुड़े विषयों पर भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार की मुआवजा के आखिरी वर्षों में राज्यों को पूर्व में फिक्स 14 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर ज़ीरो प्रतिशत वृद्धि की सोच गलत है और न्यायोचित नहीं है।