BNSS के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू- कार्यकर्मों के लिए मंजूरी जरूरी

मुजफ्फरनगर। आगामी नव वर्ष के दृष्टिगत जिले की कानून, सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद भर में धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। नव वर्ष के मौके पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम मंजूरी के बाद ही किए जा सकेंगे।
सोमवार को एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में आगामी नव वर्ष के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा, कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
एसपी सिटी ने बताया है कि जनपद में धारा 163 बीएनएसएस लागू है जिसके अंतर्गत नव वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यकर्मों के आयोजकों से वार्ता करके बताया गया है कि परमिशन लेने के उपरांत की कार्यकर्मों का आयोजन किया जाएगा।
एसपी सिटी ने बताया है कि नव वर्ष के कार्यक्रम के दौरान अवैध शराब एवं अन्य अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिए आबकारी विभाग के साथ मिलकर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक पोस्ट या कॉमेंट आदि पोस्ट नहीं किया जाए तथा भ्रामक खबरों की पुष्टि उच्च अधिकारियों से करने के बाद की जारी की जाए। उन्होंने बताया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की भी लगातार सतत निगरानी की जा रही है और ऐसा करने वालों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।