कसा शिकंजा,गैंगस्टर व शराब माफिया सुशील मूंछ की लाखों की संपत्ति कुर्क

कसा शिकंजा,गैंगस्टर व शराब माफिया सुशील मूंछ की लाखों की संपत्ति कुर्क

मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पेशेवर अपराधियों एवं माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की अगुवाई में जनपद पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए कुख्यात गैंगस्टर एवं शराब माफिया सुशील मूंछ की तकरीबन 57.36 लाख रूपए की अवैध चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है।

जनपद पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ निरंतर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मंगलवार को उपजिलाधिकारी खतौली, क्षेत्राधिकारी भोपा, क्षेत्राधिकारी बुढाना, तहसीलदार खतौली, प्रभारी निरीक्षक भोपा, प्रभारी निरीक्षक रतनपुरी, और रामराज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना भोपा पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने थाना भोपा क्षेत्र के अवैध शराब तस्कर एवं गैंगस्टर अपराधी सुशील मूंछ पुत्र स्वर्गीय चंद्र पाल निवासी ग्राम मथैडी थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 57.36 लाख रूपयों की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है।


एसएसपी ने बताया है कि अभियुक्त सुशील मूंछ द्वारा चोरी छिपे गैर प्रान्त से अवैध शराब की तस्करी की जाती है। जिन पर वह फर्जी लेबल व होलोग्राम लगाकर बेचता था। तस्करी के अवैध कारोबार के साथ ही उसके द्वारा हत्या, रंगदारी, धोखाधडी-कूटरचना, फिरौती हेतु अपहरण आदि जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर मकान का निर्माण, मरम्मत तथा चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसको जब्त किया गया है।

एसएसपी विनीत जायसवाल ने बताया है कि अभियुक्त सुशील मूंछ के विरूद्ध अवैध रुप से शराब की तस्करी करने, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधडी, कूटरचना, रंगदारी, आयुद्ध अधनियम, गुण्डा अधिनियम व गैंगस्टर अधिनियम जैसी संगनी धाराओं में विभिन जनपदों में 41 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त थाना रतनपुरी का हिस्ट्रीशीटर (एचएस नं0 18ए) अपराधी है तथा गैगं नं0 आईएस-199 का गैंगलीडर है। अभियुक्त सुशील मूंछ के विरूद्ध थाना भोपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी, जिसके उपरान्त नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

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