बिना परमिशन CBI की जांच पर रोक लगायेगी यह राज्य सरकार
नई दिल्ली। सरकार बदलने के साथ ही सीबीआई की ओर से बड़े पैमाने पर बिहार में कई आरजेडी नेताओं के घरों एवं अन्य ठिकानों पर की गई छापामार कार्यवाही के बाद अब राज्य सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी लिए बगैर छापामार कार्रवाई करने से रोकने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। यदि सरकार की ओर से ऐसा फैसला ले लिया जाता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
बिहार में सीबीआई द्वारा लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले को लेकर आरजेडी के कई नेताओं के घरों एवं अन्य ठिकानों पर पिछले दिनों की गई छापामार कार्यवाही के बाद अब बिहार सरकार सीबीआई को राज्य में जांच की मंजूरी पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दल लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ एक हथियार बना रही है।
दरअसल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत जब सीबीआई का गठन हुआ था तो इस एक्ट के तहत सीबीआई के लिए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी किया गया है कि वह किसी भी राज्य में जांच के लिए पहले वहां की प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर ही छापामार कार्यवाही करेगी। अभी तक 9 राज्यों ने सीबीआई को दी गई मंजूरी वापस ले ली है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मैदान में शामिल हैं। ऐसे राज्यों की संख्या में ज्यादा है जो विपक्ष द्वारा शासित है। अब बिहार में भी कुछ इसी तरह का फैसला लेने के भाषण लगाए जा रहे हैं।