महिला से लाखों रुपये हड़पने वाले प्रोफेसर को नहीं मिली जमानत
नैनीताल । नैनीताल की एक अदालत ने हल्द्वानी की महिला से 74 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी और हल्द्वानी एमबी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी प्रोफेसर ने हल्द्वानी के शिवपुरी भवानी गंज निवासी पल्लवी गोयल पत्नी आलोक गोयल से पत्नी के इलाज और अपने घरेलू खर्च चलाने हेतु एवं मकान दिलाने के नाम पर वर्ष 2019 में कुल 74 लाख धोखाधड़ी से हड़प लिये और बिहार के पटना फरार हो गया।
महिला ने जब पैसे वापस मांगे तो 25 जून 2021 को आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरूद्ध मुखानी में दो मामले भी दर्ज हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
वार्ता