सुखबीर बादल पर हमले के आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

सुखबीर बादल पर हमले के आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

अमृतसर। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हाल ही में जानलेवा हमला करने वाले आतंकवादी करतूतों में शामिल रहने के आरोपी नारायण सिंह चौड़ा को स्थानीय अदालत ने गुरुवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। घटना के समय बादल तन्खाह (धार्मिक दंड) के तहत स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे।

पंजाब पुलिस ने यह कहते हुए सात दिन की रिमांड मांगी थी कि वह हमले के पीछे का मकसद जानना चाहती है और यह भी जानना चाहती है कि क्या साजिश में और लोग शामिल थे, लेकिन स्थानीय अमृतसर अदालत ने केवल तीन दिन की रिमांड दी।

बचाव पक्ष के वकील जगदीप सिंह रंधावा के अनुसार, चौड़ा को आठ दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले, आरोपी के अधिवक्ता जगजीत सिंह बाजवा और बलजिंदर सिंह बाजवा ने मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने चौड़ा के खिलाफ एफआईआर का खुलासा या प्रदर्शन नहीं किया और न ही उसे 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया, जो कानून का उल्लंघन है।

अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने नौ एमएम पिस्तौल कहां से हासिल की थी।

पुलिस ने कहा, "​​अपनी जांच को पारदर्शी बनाए रखने के लिए, हम और अधिक राज्य तथा केंद्रीय एजेंसियों को शामिल कर रहे हैं। हम इस जांच में सभी प्रकार के तकनीकी या मानवीय इनपुट शामिल कर रहे हैं, ताकि हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें।" उन्होंने कहा, ‘चौड़ा राजनीतिक रूप से भी सक्रिय था और जगतार सिंह हवारा समिति जैसे संगठनों का सदस्य था। हम उसकी कट्टरपंथी मानसिकता को समझ रहे हैं।"

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