शामलीः 200 का स्ट्राइक रेट- 41 को हुई उम्रकैद- 260 को दिलवाई सजा
शामली। जिले के कप्तान की कमान युवा आईपीएस अफसर अभिषेक के हाथों में हैं। पुलिस कप्तान अभिषेक के 130 दिनों के कार्यकाल में शामली पुलिस अपराधियों के लिये डेंजर्स साबित हुई हैं। युवा पुलिस कप्तान अभिषेक के नेतृत्व में उनकी टीम ने 200 के स्ट्राइक रेट से 130 दिनों में अभियोगों की प्रभावी पैरवी करते हुए 260 अपराधियों को सजा दिलवाई जा चुकी है, जिनमें हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 30 कातिलों और 11 रेपिस्टों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है यानि युवा पुलिस कप्तान अभिषेक के कार्यकाल में 41 अपराधियों को उम्रकैद हुई है। आयुध अधिनियम के मामलों में दोषी सिद्ध हुए 62 आरोपियों को भी शामली पुलिस ने सजा दिलवाने काम कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवा पुलिस कप्तान अभिषेक के 130 दिन की कार्यशैली पर पेश है खोजी न्यूज की खास रपट...
गौरतलब है कि सजा कराये जाने के अभियान के दृष्टिगत एसपी अभिषेक की अगुवाई में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानों के पैरोकारों, कोर्ट मोहर्रिरों, सम्मन सेल, मॉनिटरिंग सेल द्वारा गवाहों को साक्ष्य के लिए ससमय पेश कराया गया। अभियोजन तथा मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार द्वारा शासन की प्राथमिकता के दृष्टिगत ऐसे वादों को चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में जनपद पुलिस व अभियोजन द्वारा प्रभावी रुप में कार्य करते हुए तकरीबन 130 दिनों में 260 अपराधियों को सजा दिलवाई जा चुकी है।
थाना बाबरी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आयुध अधिनियम के 9 वादों में 9 अपराधियों को, पॉक्सो एक्ट के एक वाद में एक अभियुक्त को, चोरी के 4 मुकदमों में 5 को, जिसमें दो चोरों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त लूट के 2 वादों में दो अभियुक्तों सजा कराई गई है, जिसमें से एक को 5 साल और दूसरे को 7 साल की सजा सुनाई गई। अन्य चार वादों में 4 अपराधियों को सजा मिली है।
थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर के 3 वादों में 5 को सजा सुनाई गई, जिसमें से तीन को 4-4 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। आयुध अधिनियम के 9 वादों में 9 दोषियों को, चोरी के चार वादों में 5 चोरों को, रेप के एक मामले में दोषी को 7 साल की, पॉक्सों के 2 वादों में 2 अपराधियों को सजा सुनाई गई है। पॉक्सों एक दोषी को 10 साल तो दूसरे दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अन्य 10 वादों में 10 अपराधियों को सजा सुनाई गई है।
थाना कैराना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो अधिनियम के 2 वादों में 2 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आयुध अधिनियम के 19 वादों में 19 को, चोरी के मामले के 5 वादों में 7 को, गैंगस्टर के 3 वादों में 3 को, हत्या के प्रयास के 2 वादों में 2 को, एनडीपीएस के दो वादों में दो को, लूट के तीन वादों में तीन को सजा सुनाई गई है, जिसमें एक अभियुक्त को 7 साल और दूसरे अभिुक्त को 6 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त 6 अन्य वादों में से 10 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।
थाना झिंझाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 302 के 3 वादों में 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्ध हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा पॉक्सो के दो वादों में दो अभियुक्तों को, आयुध अधिनियम में चार वादों में 4 को, चोरी के चार वादों में 7 को और लूट, एनडीपीएस, गैंगस्टर के वाद में एक-एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। अन्य 6 वादों में 6 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।
थाना कोतवाली शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सों के तीन वादों में तीन अभियुक्तों को सजा मिली है, जिसमें एक अभिुक्त उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चोरी के 8 वादों में 8 को, आयुध अधिनियम के पांच वादों में पांच को, रेप के एक वाद में एक को, डकैती के एक वाद में एक को, गैंगस्टर के एक वाद में एक को और अन्य तीन वादों में तीन को सजा सुनाई गई है।
थानाभवन पुलिस की पैरवी के चलते मर्डर के 2 वादों में 13 अभियुक्तों को और पॉक्सो के एक वाद में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चोरी के तीन वादों में तीन को, आयुध अधिनियम के 6 वादों में 6 को, अन्य दो वादों में तीन को सजा सुनाई गई है।
कांधला पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो अधिनियम के दो वादों में 6 अभियुक्तों को उम्रकैद और 302 के एक वाद में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनके अतिरिक्त लूट के एक वाद में लुटेरे को 7 साल की, अपहरण के एक मामले में दोषसिद्ध हुए एक अभियुक्त को तीन साल की, चोरी के तीन वादों में तीन को, आयुध अधिनियम के तीन वादों में तीन को, अन्य एक वाद में एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
आदर्श मंडी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अधिनियम के दो वादों में चार अभियुक्तों को, चोरी के तीन वादों में तीन अभियुक्तों को, आयुध अधिनियम के दो वादों मे दो अभियुक्तों को, रेप के एक वाद में एक रेपिस्ट को और लूट के मामले में एक लुटेरे को सजा सुनाई गई है। इनके अलावा अन्य 11 वादों में 34 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।
जीआरपी की प्रभावी पैरवी के चलते आयुध अधिनियम के 5 वादों में 5 अभियुक्तों को, 3 आरपी यूपी एक्ट के तीन वादों में सात अभियुक्तों को और एनडीपीएस के मामले में एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
आरपीएफ की प्रभावी पैरवी के चलते 3 आर.पी यूपी एक्ट के एक वाद में एक अभियुक्त को और 174 सी आर.एल एक्ट के एक वाद में एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।