किशोरी का अपहरण कर रेप के दोषी को मिली 10 वर्ष की कैद, इतना जुर्माना

हापुड़। सामान खरीदने के लिए बाजार गई किशोरी का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत द्वारा उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी को अर्थदंड से दंडित करते हुए उसके ऊपर घ्10000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष पॉक्सों अदालत की ओर से दिए गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत तकरीबन 6 साल पहले हुए किशोरी के अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए अदालत द्वारा दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी को अर्थदंड से दंडित करते हुए अदालत द्वारा उसे 10000 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार हापुड कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की वर्ष 2016 की 7 दिसंबर को बाजार में सामान खरीदने के लिए गई थी। इसी दौरान कॉलोनी में रहने वाले योगेश कश्यप ने किशोरी का अपहरण कर लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया।
रात के समय किसी तरह से किशोरी अपने घर पहुंची और परिजनों को अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई थी। उसी समय से यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो श्वेता दीक्षित की अदालत में चल रहा था। बृहस्पतिवार की देर रात शाम हुई इस मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए योगेश कश्यप को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।