कोर्ट में बोली पुलिस-कोई सबूत नहीं- रद्द हो बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो...

नई दिल्ली। महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच कर रही पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। रिपोर्ट में पुलिस की ओर से कहा गया है कि नाबालिग पहलवान के आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है।
बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की पटियाला हाउस अदालत में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राजधानी पुलिस द्वारा 1000 पन्नों की चार्जशीट सौंपी गई है। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि नाबालिग पहलवान के आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ की गई जांच में यौन उत्पीडन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लिहाजा यह केस रद्द किया जाए।
दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। अब इस मामले में 4 जुलाई को अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई अर्जी में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे पोक्सो एक्ट को हटाने की अपील करते हुए इससे संबंधित केस को खारिज किए जाने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से सौंपी गई चार्जशीट को लेकर अदालत का कोई फैसला नहीं आया है।
उल्लेखनीय है कि नाबालिग पहलवान की ओर से इसी साल की 21 अप्रैल को अपनी शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद 28 अप्रैल को एफ आई आर दर्ज करते हुए पुलिस को मामले की जांच का निर्देश दिया गया था। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के माध्यम से बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस की ओर से एक तरह से क्लीनचिट भी मिल गई है।