एक्सपायर ड्राईविंग लाईसेंस से वाहन चलाने पर हो सकता है पांच सौ से दो हजार तक का जुर्माना, समय पर करायें रिनूवल

एक्सपायर ड्राईविंग लाईसेंस से वाहन चलाने पर हो सकता है पांच सौ से दो हजार तक का जुर्माना, समय पर करायें रिनूवल
  • whatsapp
  • Telegram

मुजफ्फरनगर। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जनपद में जहां एक अभियान चला रखा है, वहीं खोजी न्यूज ने भी यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में अपना योगदान देने के दूसरे दिन आज खोजी न्यूज यातायात नियमों के हवाले बता रहा है कि ड्राईविंग लाईसेंस हो जाने पर भी वाहन चलाते हुए पकडे जाने पर पांच से दो हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

बता दें कि अधितर लोग जानकारी के अभाव में या लापरवाही के कारण ड्राईविंग लाईसेंस की अवधी समाप्त होने के बाद लाईसेंस का रिनुवल कराये बिना ही वाहन चलाते रहते हैं और पुलिस के शिकंजे में फंस जाते हैं। पकडे जाने पर उन्हें जहां कई परेशानियों सहित जुर्माना भरना पडता है। कई बार जिस जरूरी काम के लिए वे घर से निकलते हैं, वह काम अधूरा ही रह जाता है। इस मामले में कई बार पुलिस पर गम्भीर आरोप भी लगते रहते हैं। बता दें कि बिना एक्सपाॅयर ड्राईविंग लाईसेंस से वाहन चलाने के लिए 500 से 2000 तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए वाहन चालकों को अपने ड्राईविंग लाइसेंस का समय पर रिनूवल (नवीनीकरण) करवाकर ही वाहन चलाना चाहिए।

  • whatsapp
  • Telegram
Next Story
epmty
epmty
Top