हत्यारोपी पत्नी के साथ प्रेमी व एक अन्य को आजीवन कारावास

हत्यारोपी पत्नी के साथ प्रेमी व एक अन्य को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी व एक अन्य के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी के साथ-साथ इस मामले में सहयोगी रहे प्रेमी व उसके साथी को अदालत की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विद्वान न्यायाधीश ने तीनों दोषियों के ऊपर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया है।

दरअसल वर्ष 2013 में जनपद के कस्बा जानसठ निवासी अली मेहंदी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच पड़ताल में प्रेम-प्रसंग के चलते अली मेहंदी की हत्या में उसकी पत्नी नुसरत जहां का हाथ होने का मामला प्रकाश में आया था। जिसके चलते पुलिस ने नुसरत जहां को हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने ही कस्बे के मोहल्ला जुम्मा निवासी अपने प्रेमी अरशद पुत्र इरशाद व कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा निवासी सलीम पुत्र हमीद के साथ मिलकर अपने पति अली मेहंदी की हत्या की है। इस मामले की सुनवाई जनपद न्यायालय में एडीजे-11 की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को सुनाए गए फैसले में विद्वान न्यायाधीश ने नुसरत जहां, अरशद व सलीम को अली मेहंदी की हत्या का दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। पुलिस मॉनिटरिंग सेल की ओर से इस मामले में अदालत के सम्मुख की गई जोरदार पैरवी के चलते तीनों आरोपियों को विद्वान न्यायधीश की ओर से 10-10 हजार रूपये के जुर्माने के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।



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