कुम्भ कोरोना जांच घोटाला- आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी करने के आरोपी मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने पुलिस प्राथमिकी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय का निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के आधार पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ में अदालत ने उनसे 25 जून को जांच अधिकारी के सम्मुख पेश होने को भी कहा है।
न्यायमूर्ति एन एस धनिक की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने ये निर्देश दिये।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि वे जाँच में सहयोग करने के लिए तैयार है और 25 जून को जांच अधिकारी के सम्मुख पेश भी होंगे। मामले के अनुसार मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार ने 17 जून को पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि कुंभ मेले के दौरान उक्त संस्था ने एंटीजन टेस्ट परीक्षण में धोखाधड़ी की है।
मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने कुंभ मेले के दौरान रैपिड-एंटीजन परीक्षण आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नालवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और डॉ लाल चंदानी लैब्स लिमिटेड से समझौता किया जो आई सी एम आर से मान्यता प्राप्त हैं ।
मान्यता प्राप्त लैब्स और मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज केवल एक सेवा प्रदाता हैं। यदि कोई नकली परीक्षण किया गया है, तो मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज की कोई भूमिका नहीं है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और पुलिस को संस्था के खिलाफ कार्यवाही से रोका जाये ।
वार्ता