हाफ मर्डर के मामले में कोर्ट ने सुनाई तीन दोषियों को इतने साल की सजा

हाफ मर्डर के मामले में कोर्ट ने सुनाई तीन दोषियों को इतने साल की सजा

मुजफ्फरनगर। हत्या के प्रयास करने के 03 आरोपियों को 08 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सजा सुनाई।

गौरतलब है कि दिनांक 09.01.2007 को वादी महताब पुत्र किताबुद्दीन निवासी ग्राम पुरबालिया थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मंसूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1- वकीलू पुत्र गबरूद्दीन 2- इन्तजार पुत्र वकीलू 3- सईदा पुत्नी वकीलू निवासीगण ग्राम पुरबालियान थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की मां व बहन पर लाठी डन्डो व तबल से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया जिसमें वादी की मां व बहन गंभीर रूप से घायल हो गयी। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 13/2007 धारा 323,324,,504,506,307 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 07.03.2007 को गिरफ्तार कर य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 21.03.2007 को आरोप पत्र य न्यायालय में प्रेषित किया गया।

हत्या के प्रयास करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली रामआशीष यादव तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मंसूरपुर उमेश रोरिया के नेतृत्व में थाना मंसूरपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.09.2024 को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 द्वारा आरोपीगण 1- वकीलू पुत्र गबरूद्दीन 2- इन्तजार पुत्र वकीलू 3- सईदा पुत्नी वकीलू निवासीगण ग्राम पुरबालियान थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर को धारा 323,324,504,506, 307 भादवि में 08 वर्ष कठोर कारावास तथा 16,500/- रुपये अर्थदण्ड (प्रत्येक को) की सजा सुनाई गयी।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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