खनन माफिया गैंग के 19 सदस्यों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

खनन माफिया गैंग के 19 सदस्यों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल के खनन माफिया सिंडिकेट को तोडऩे के लिए मुरादाबाद पुलिस ने हापुड़ में गढमुक्तेश्वर के गैंग सरगना समेत 19 अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है। मुरादाबाद की डिप्टी एसपी अपेक्षा निंबाडिया ने बताया कि अभी तीन आरोपी फरार हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवायी अमल में लाई जाएगी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया 14 सितंबर को मुरादाबाद के जिला खनन अधिकारी अशोक कुमार द्वारा पिछले महीने 14 सितंबर को ठाकुरद्वारा थाने में तहरीर दी गई थी। जिसमें अवैध खनन करने के दौरान वाहनों की चैकिंग करते समय भीड ने खनन चैकिंग टीम पर ना केवल हमला बोल दिया था बल्कि टीम के साथ गालीगलौज और मार पीटकर जब्त वाहनों को जबरन छुडा कर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने खनन कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी।

पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के काफी प्रयास के बाद भी आरोपी जब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके तो पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी)शलभ माथुर ने रईस प्रधान के गिरोह के सभी वांछितों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया था। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार खनन माफिया गैंग के लीडर हापुड़ जिले के जवाहर गंज गढमुक्तेश्वर निवासी तैय्यब तथा गैंग के अन्य सदस्यों वसीम ,शहाबुद्दीन, दिलशाद निवासी ग्राम रतुपुरा थाना ठाकुरद्वारा, सहित अन्य सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले की विवेचना के बाद चिन्हित 50-50 हजार रुपये के छह इनामी समेत 16 आरोपियों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इस गैंग केे तीन अन्य वांछित ठाकुरद्वारा निवासी जफर, आबिद तथा दिलशाद की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है।

वार्ता

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