पूर्व मंत्री को पति के साथ पांच वर्षाें की जेल
चेन्नई। अन्नाद्रमुक की नेता एवं पूर्व मंत्री आर इंदिरा कुमार और उनके पति बाबू को सरकारी धन में गबन का दोषी पाया गया है तथा उन्हें पांच साल की सजा सुनायी गयी है जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक सेवानिवृत अधिकारी को इसी मामले में तीन साल की सजा सुनायी गयी है।
सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने इस आदेश को पारित करते हुए, पूर्व मंत्री, उनके पति और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी षणमुगम, अलग से -दिव्यांग विभाग से जुड़े को दोषी ठहराया और उन पर प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष अदालत की न्यायाधीश एलिसिया ने पूर्व मंत्री आर इंदिरा कुमार के तत्कालीन निजी सहायक वेंकटकृष्णन को बरी कर दिया। पूर्व मंत्री आर इंदिरा कुमार ने जे जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में समाज कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया था
अभियोजन का मामला यह था कि पूर्व मंत्री आर इंदिरा कुमार और बाबू ने सरकारी धन की हेराफेरी की थी। श्रवण एवं दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना के लिए बाबू द्वारा संचालित ट्रस्ट को 15.45 लाख रुपये दे दिये गये जब आर इंदिरा कुमार मंत्री थीं।
वार्ता