आजम खान के करीबियों पर रंगदारी, लूट सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज

आजम खान के करीबियों पर रंगदारी, लूट सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज

बरेली। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां के कथित पीए सौरभ जायसवाल, उसके भाई बरेली सपा जिला कोषाध्यक्ष गौरव जायसवाल, पत्नी प्रिया उर्फ अर्पिता जायसवाल व मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। आरोपितों के विरुद्ध रंगदारी, लूट, एससी-एसटी एक्ट व धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज हुई है।

एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि सौरभ जायसवाल उनके भाई व सपा जिला कोषाध्यक्ष गौरव जायसवाल, पत्नी प्रिया उर्फ अर्पिता जायसवाल व मां के विरुद्ध बिथरी चैनुपर पुलिस ने दो जनवरी रात में धारा 506,392,386 व अनु जाति एवं जनजाति 3( 1) (द ) और (3) व ( ध) एक और प्राथमिकी लिखी है।

इससे पहले इंटरनेशनल सिटी निवासी पशु चिकित्सक डा. ओमप्रकाश वर्मा की पत्नी आरजू वर्मा ने 30 नवंबर को गौरव जायसवाल व उनकी पत्नी प्रिया के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। आरोप था कि किराये पर मकान लेने के बाद आरोपियों ने उनके मकान कब्जा कर लिया। खाली करने की बात पर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। जांच बाद सीओ अनीता चौहान ने मामले में दोनों के विरुद्ध चार्जशीट लगा दी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे उनका मन बढ़ गया। आरजू ने सोमवार को आइजी से शिकायत करते हुए बताया कि 30 दिसंबर की शाम वह घर के बाहर टहल रहीं थीं। तभी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचा तान दिया। सोने की चेन व मंगलसूत्र लूट लिया और 10 हजार रुपये महीने की रंगदारी मांगी। दिव्यांग बेटे से भी अभद्रता की। आरोपी सौरभ ने धमकाते हुए कहा कि आजम खां का पीए हूं। योगी बाबा की सत्ता सदा के लिए नहीं है। तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा? सोच भी नहीं पाओगी। आरोपियों से पीड़ित ने जान माल का खतरा बताया।

इंस्पेक्टर बिथरी चैनपुर संजय तोमर ने बताया कि शिकायती पत्र पर मामले में गौरव जायसवाल, सौरभ जायसवाल, प्रिया व उनकी मां के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है। एससी-एसटी की धारा के चलते विवेचना सीओ करेंगीं।

वार्ता

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