नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में पिता को उम्रकैद
सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सदर थाना क्षेत्र के गांव स्थित राजकीय स्कूल की नौवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा ने अपनी शिक्षिका को बताया था कि उसका पिता उसके साथ गलत काम कर रहा है। वह उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है। उसका पिता उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसकी मां व बड़ा भाई जब बाहर चले जाते है तो उसका पिता उसे हवस का शिकार बनाता है। उसने अपनी मां को भी बताया था लेकिन लोकलाज के चलते उसे ही चुप करा दिया गया। छात्रा की बात सुनकर शिक्षिका ने उसकी मदद के लिए मामले से पुलिस को अवगत कराया था। सूचना के बाद पहुंची सदर थाना पुलिस ने शिक्षिका के बयान पर आरोपी के खिलाफ 22 अगस्त, 2019 को मुकदमा दर्ज कर लिया था। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। उसे पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस को बताया गया था कि यह व्यक्ति पहले परिवार सहित खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव में रहता था। बताया गया था कि जब लड़की चौथी कक्षा में पढ़ती थी आरोपी तभी से उससे गलत काम कर रहा था। खरखौदा के गांव में रहते हुए ग्रामीणों को पता लग गया था और उन्होंने वहां मामले को निपटा दिया गया था। उसके बाद आरोपी अपने गांव से परिवार के साथ सदर थाना के गांव में आकर रहने लगा था।
वार्ता