रिश्वत के मामले में इंजीनियर और बाबू को चार साल का कारावास

रिश्वत के मामले में इंजीनियर और बाबू को चार साल का कारावास

शहडोल। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा के कार्यपालक इन्जीनियर और उनके बाबू को चार चार वर्ष के दो सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार 25 मई 2015 को ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के एक ठेकेदार रामलाल गोले ने उसके विभागीय बिल को स्वीकृत करने के एवज में माँगे गए कमीशन को देते समय कार्यपालक इंजीनियर एल पी मिश्रा को 40 हजार रूपये तथा बाबू बुद्ध सेन कुम्हार को 4500 रूपये देते समय लोकायुक्त पुलिस रीवा से पकड़वा दिया था।


इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने प्रकरण की जांच पड़ताल के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने कल दोनों को दोषी पाया और उन्हें 4-4 वर्ष की दो सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।



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