बेटी को मिला न्याय- युवक को 10 साल कारावास की सजा

श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर की पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आज 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश अमित कड़वासरा ने आरोपी संदीप कुमार (25) को किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार नवंबर 2015 में गंगानगर जिले के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में पंजाब के अबोहर जिले संदीप कुमार ने दसवीं कक्षा की छात्रा को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
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