अवैध हथियार के साथ पकड़े गये आरोपी कोर्ट ने सुनाई सजा
शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में जनपद की थाना बाबरी/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा 11 माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
ज्ञात हो कि वर्ष 2001 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त असलूब पुत्र जकरा राघड निवासी बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबरी पर मुकदमा अपराध संख्या 173/01 धारा 25ए एक्ट पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।
थाना बाबरी/मॉनिटरिंग सेल/ अभियोजन सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त असलूब उपरोक्त को 11 माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।