EX राष्ट्रपति को अदालत ने सुनाई 15 महीने कैद की सजा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना का दोषी पाते हुए 15 महीने कैद की सजा सुनाई है। पिछले वर्ष नवंबर माह में स्टेट कैप्चर मामले में जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने और फिर इसमें शामिल होने से इंकार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति को यह सजा सुनाई गई है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने कैद की सजा सुनाते हुए कहा है कि यह सजा निलंबित नहीं की जा सकती है। विभिन्न संस्थानों में भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों की जांच कर रहे आयोग ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 2 वर्ष कैद की सजा दी जाए। पूर्व राष्ट्रपति ने बार-बार कहा है कि आयोग के साथ सहयोग करने के बजाए वह जेल जाना बेहतर समझेंगे। मंगलवार की सवेरे संवैधानिक अदालत की न्यायमूर्ति सिसी खाम्पेपे द्वारा दिए गए फैसले में जैकब जुमा के बयानों को विचित्र एवं बरदाश्त करने योग्य नहीं बताया गया है। न्यायाधीश ने कहा है कि संवैधानिक अदालत का मानना है कि जिस व्यक्ति ने दो बार गणतंत्र यानी दक्षिण अफ्रीका, इसके कानून एवं संविधान की शपथ ली है। उसने कानून की उपेक्षा की। इसे कमतर आंका और कई तरह से इसे खत्म करने का प्रयास किया। न्यायाधीश ने कहा है कि पीठ के ज्यादातर न्यायधीश यह मानते हैं कि इस मामले में कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि इस तरह से अवज्ञा और उल्लंघन गैर कानूनी है और इस मामले में दंडित किया जाएगा।