अभ्यर्थियों को बड़ी राहत- पुलिस भर्ती में सरकार ने दी 3 साल की छूट
चंडीगढ़। पुलिस में भर्ती होकर पब्लिक सेवा करने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से एक बड़ी राहत देते हुए 3 साल उम्र की छूट देने का फैसला किया है।
शनिवार को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से कोविड-19 की वजह से पुलिस विभाग में जाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को 3 साल उम्र की छूट देने का ऐलान किया है।
सरकार की ओर से लिए गए इस बड़े फैसले के बाद अब सिपाही के लिए 18 साल से लेकर 28 वर्ष और सब इंस्पेक्टर के लिए 21 वर्ष से लेकर 30 साल तक के अभ्यर्थी उम्मीदवार हो जाएंगे।
सरकार की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र की गणना उस महीने की पहली तारीख से गिनी जाएगी, जिस महीने में आयोग अथवा अन्य भर्ती एजेंसियां अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेगा। हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार यह उम्र केवल 2024 में पुलिस विभाग में निकाले जाने वाले भर्ती के पदों के लिए ही मान्य होगी।