बैग कारोबारी हत्याकांड-कुख्यात खुर्शीद समेत 10 को फांसी
नई दिल्ली। चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले में न्यायालय की ओर से कुख्यात खुर्शीद कुरेशी समेत 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अलग-अलग धाराओं में कुल 260000 रूपये का अर्थदंड भी न्यायालय की ओर से आरोपियों पर लगाया गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों को यह सजा सुनाई गई।
सोमवार को बिहार के आरा शहर में हुए चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-9 मनोज कुमार ने कुख्यात खुर्शीद कुरेशी के अलावा उसके भाई अब्दुल्ला समेत कुल 10 आरोपियों को फांसी दिए जाने की सजा सुनाई गई है। एडीजे-9 की ओर से अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 260000 रूपये का अर्थदंड भी आरोपियों पर लगाया गया है। विगत 9 मार्च को दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय ने सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिए भय पैदा करने का दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जोरदार पैरवी करते हुए बहस की गई थी। यह सजा 24 मार्च को ही सुनाई जानी थी। उल्लेखनीय है कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाडे आरा के धर्मन चैक स्थित शोभा मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इनकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलायी गयी। उसमें इमरान की मौत हो गयी, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे।